सभी स्वास्थ्य सेवाएं (आयुष सहित)
सभी कृषि और बागवानी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी
मछली पकड़ने और अन्य जलीय कृषि उद्योग शुरू होंगे
प्लांटेशन गतिविधियां, जैसे चाय, कॉफी और रबर प्लांटेशन शुरू हो जाएंगी लेकिन अधिकतम 50 फीसदी कामगारों के साथ
पशुपालन गतिविधियां पूरी तरह चालू हो जाएगी
फाइनेंशियल सेक्टर कार्य करेंगे (बैंक, एटीएम आदि)
MREREGA कार्यों को सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) और फेस मास्क के साथ अनुमति दी गई है
माल / कार्गो (इंटर और इंट्रा) राज्य को लोड और अनलोड करने की अनुमति
ऑनलाइन एजुकेशन / डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित करना
सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति फिर से शुरू करने की अनुमति होगी
भारतीय / औद्योगिक प्रतिष्ठानों (सरकारी और निजी दोनों) को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी
निर्माण गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी
राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के स्थानीय प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार आपातकालीन सेवाओं के लिए चिकित्सा वाहन, जिसमें चिकित्सा और पशु चिकित्सा देखभाल शामिल हैं, को छूट होगी .
भारत सरकार और राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे
आपात स्थिति में निजी वाहनों को अनुमति दी गई है.
इसके अलावा भी बहुत सी छूट दी गई है
मगर हां यदि सरकार और प्रशासन को कहीं भी किसी भी तरह के अनियमितता दिखाई देगी तो फ़िर दिए गए सभी प्रकार के छूट उसी वक़्त वापिस भी लिए जा सकते है और इस बात की पुष्टि माननीय प्रधामंत्री मोदी जी 14 अप्रैल के अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में पहले ही कर चुके है।
ये सुविधाएं 3 मई तक बंद
- घरेलू (Domestic) और विदेशी उड़ानें आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद रहेगीं।केवल कार्गो सेवा का उड़न संभव हो पाएगा।
- यात्री ट्रेनों की पूरी तरह से यात्रिओं के लिए बंद रहेगी।
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे की बस, मेट्रो रेल सेवाएं को भी रद्द किया गया है।
- मेडिकल कारणों को छोड़कर कोई भी नागरिक एक दूसरे जिलों और एक से दूसरे राज्यों में जा नहीं सकता है। उसके लिए भी उन्हें पास की ज़रुरत अनिवार्य है।
- सभी शैक्षिक संस्था को बंद किया। सभी सरकारी और निजी ट्रेनिंग व कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे।
- कमर्शियल व इंडस्ट्रियल से जुड़ी गतिविधियां बिना किसी आदेश के बंद रहेंगी।जिन्हें मंजूरी मिली हुई है, उसे छोड़कर अस्पताल सेवाएं भी बंद रहेंगी।
- कैब, टैम्पो, रिक्शा, टैक्सी जैसी सेवाएं को भी 3 मई तक बंद करने का आदेश दिया गया है।
- मनोरंजन के लिए सिनेमा हॉल,असेंबली हॉल ,शॉपिंग काम्प्लेक्स,मॉल, जिम, स्पोर्ट्स क्लब,थिएटर,बार, निजी व सरकारी स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
- किसी भी सामाजिक और निजी स्थल पर जमावड़े की राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह।
- धार्मिक स्थान जैसे की मंदिर और मस्जिद में जमावड़े की इजाजत पर सख्ती से रोक है । वहीँ आदेश ना मानने पर सख्त निर्देश दिए गए हैं।
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